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GST की अब दो ही दरें 5 और 18 प्रतिशत, नई दरें 22 सितंबर से होंगी लागू

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श्रीडूंगरगढ़ टुडे 4 सितंबर 2025

GST काउंसिल की 56वीं बैठक में टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 5% और 18% की दरें लागू होंगी। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी। यह फैसला बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। जानकारी बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दी। बैठक दो दिन चलेगी और 4 सितंबर को इसके सभी फैसलों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।


GST बैठक की प्रमुख बातें

  • कपड़े और जूते सस्ते होंगे – ₹2,500 तक के कपड़े और जूतों पर अब सिर्फ 5% GST लगेगा।
  • MSME और स्टार्टअप्स को राहत – जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब 30 दिन की बजाय 3 दिन में होगा।
  • निर्यातकों को ऑटोमेटिक रिफंड – एक्सपोर्टर्स को जीएसटी रिफंड की सुविधा तुरंत मिलेगी।
  • स्वास्थ्य बीमा सस्ता होगा – बीमा प्रीमियम और जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स कम किया गया।
  • ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग – कारोबारियों को आसानी से GST रिटर्न फाइल करने की सुविधा मिलेगी।
  • लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें महंगी होंगी – ₹20 लाख से अधिक कीमत वाली ई-कार पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है।

175 आइटम्स पर टैक्स कम हो सकता है

सूत्रों के मुताबिक, करीब 175 आइटम्स पर जीएसटी घटाया जा सकता है। इसमें –
खाद्य सामग्री (बादाम, घी, मक्खन, अचार, जैम, स्नैक्स), ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, AC और फ्रिज शामिल हैं।


विपक्षी राज्यों की मांग

  • कंपनियां टैक्स कटौती का फायदा अपने पास न रखें, बल्कि उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।
  • नए टैक्स स्लैब से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए स्पष्ट मुआवजा योजना बनाई जाए।
  • 40% लग्जरी टैक्स का हिस्सा सीधे राज्यों को दिया जाए।

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