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आरोपी कोर्ट से सीधे जेल, 2 लाख का चेक बाउंस, सुनार को 2 साल की सजा और ढाई लाख हर्जाना

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श्रीडूंगरगढ़ टुडे 20 सितंबर 2025

सोने के बदले दिए गए चेक के बाउंस होने पर न्यायालय ने आरोपी परमेश्वर पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामलाल सुनार निवासी कालूबास, वार्ड 36 को सीधा जेल भेज दिया। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला यथावत रखा। अदालत ने उसे 2 साल का कारावास और परिवादी को ढाई लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश सुनाया।

सोना लिया, चेक दिया, लेकिन बाउंस हो गया

करीब तीन वर्ष पूर्व आरोपी परमेश्वर ने परिवादी दिनेश सोनी से 40 ग्राम सोना उधार लिया था। भुगतान हेतु उसने 2 लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन खाते में राशि नहीं होने के कारण वह बाउंस हो गया।

ट्रायल कोर्ट से दोषी, अपील में भी राहत नहीं

परिवादी के अधिवक्ता मोहनलाल सोनी व सहयोगी एडवोकेट दीपिका करनाणी ने बताया कि दिनेश सोनी ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 19 सितम्बर 2024 को आरोपी को 2 वर्ष की सजा और ढाई लाख रुपये हर्जाने का आदेश सुनाया। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया।

कोर्ट से ही भेजा गया बीकानेर जेल

फैसले के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत परिसर से ही हिरासत में ले लिया और सीधे केंद्रीय कारागृह बीकानेर पहुंचा दिया। अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने बताया कि अदालत द्वारा तय ढाई लाख रुपये का हर्जाना अब न्यायालय की प्रक्रिया के जरिए वसूला जाएगा

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