श्रीडूंगरगढ़ टुडे 11 अक्टूबर 2025
राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राज्यभर के पेंशनधारियों के वार्षिक बिजली बिल की जांच के निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों ने सितंबर 2023 से अगस्त 2024 की अवधि में ₹24,000 या उससे अधिक राशि का बिजली बिल भुगतान किया है, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जाएगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि कई पेंशनधारियों ने आवेदन के समय अपनी वार्षिक आय सीमा ₹48,000 तक घोषित की थी, जबकि बिजली बिल भुगतान रिपोर्ट से आय इससे अधिक प्रतीत होती है। ऐसे में संबंधित पेंशनधारियों की आय की जांच कराई जाएगी। जांच में यदि आय अधिक पाई जाती है, तो
उनकी पेंशन स्थायी रूप से निरस्त की जाएगी।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी द्वारा जारी इस आदेश में जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों की प्राथमिक जांच कर पेंशन पुनः प्रारंभ करने या निरस्त करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।
