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श्रीडूंगरगढ़ विधानसभा में शुरू हुआ मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान,निर्वाचन अधिकारी ने की क्षेत्र के मतदाताओं से अपील।

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श्रीडूंगरगढ़ टुडे 28 अक्टूबर 2025

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। बिहार में यह अभियान पहले से जारी है, जबकि अब अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी यह कार्यक्रम शुरू हो गया है।

विधानसभा श्रीडूंगरगढ़ के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी  शुभम शर्मा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि “कोई भी योग्य मतदाता छूटने न पाए और कोई अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो।”
उन्होंने क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन कर इस अभियान में भागीदारी निभाएं।

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर पात्र नागरिकों से आवेदन भरवाएंगे। शर्मा ने बताया कि नागरिक इस कार्य में बीएलओ को पूरा सहयोग करें ताकि हर योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ सके।

पुनरीक्षण कार्यक्रम का विस्तृत शेड्यूल

मतदाता श्रेणियाँ और आवश्यक दस्तावेज

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। प्रत्येक श्रेणी के अनुसार अलग-अलग दस्तावेज आवश्यक होंगे —

श्रेणी – अ

जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, वे केवल उस सूची के संबंधित अंश की प्रति गणना प्रपत्र के साथ अपलोड करें।

श्रेणी – ब

जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं है, लेकिन जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, वे स्वयं का एक पहचान दस्तावेज अपलोड करें।

श्रेणी – स

जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, और जिनके माता-पिता के नाम 2002 की सूची में नहीं हैं,
उन्हें दो दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

  1. स्वयं का दस्तावेज
  2. माता या पिता, किसी एक का दस्तावेज

श्रेणी – द

जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है और जिनके माता-पिता के नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं, उन्हें तीन दस्तावेज देने होंगे-

  1. स्वयं का दस्तावेज
  2. माता का दस्तावेज
  3. पिता का दस्तावेज

नोट: यदि श्रेणी-‘स’ या ‘द’ के मतदाता के माता-पिता के नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, तो केवल स्वयं का दस्तावेज और सूची की प्रति ही पर्याप्त होगी।

मान्य दस्तावेजों की सूची

  1. केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू या पेंशनभोगियों का पहचान पत्र / पेंशन आदेश
  2. 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई सरकारी / बैंक / एलआईसी / पीएसयू दस्तावेज
  3. जन्म प्रमाणपत्र
  4. पासपोर्ट
  5. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाणपत्र
  6. स्थायी निवास प्रमाणपत्र
  7. वन अधिकार प्रमाणपत्र
  8. जाति प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व.)
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
  10. परिवार रजिस्टर (राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा जारी)
  11. भूमि या गृह आवंटन प्रमाणपत्र
  12. आधार कार्ड

एसडीएम शुभम शर्मा ने कहा कि यह अभियान लोकतंत्र को और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि वे समय पर आवेदन करें और अपने मतदाता अधिकार को सुनिश्चित करें।

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