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नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई तीसरे दिन भी जारी, दस्तावेज लेकर पहुंचे लोग

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श्रीडूंगरगढ़ टुडे 2 जनवरी 2026

भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर के निर्देशानुसार, राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के नोटिस चरण में विधानसभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रही।उपखंड अधिकारी ,श्रीडूंगरगढ़ ने बताया कि एसआईआर के परिगणना चरण दौरान जिस किसी निर्वाचक की विगत विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की निर्वाचक नामावली से स्वयं/माता/पिता/दादा/दादी से मैपिंग नहीं हुई है, ऐसे निर्वाचकों को अपना नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आयु अनुसार संख्या में निर्धारित किए गए मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि को सुनवाई स्थल उपखंड अधिकारी कार्यालय/तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेज जमा करवाने है। संबंधित निर्वाचक इस पर विशेष ध्यान दें

नायब तहसीलदार (निर्वाचन) रमेश सिंह चौहान ने बताया की कड़ाके की सर्दी के बीच भी लोग उत्साह के साथ नोटिस की सुनवाई के लिए भागवार निर्धारित सुनवाई स्थल पर पहुंचकर अपने दस्तावेज जमा करवाकर जिम्मेदार नागरिक का कर्त्तव्य निर्वहन कर रहे हैं।निर्वाचकों को निर्धारित दस्तावेजों व नोटिस की प्रति सहित उपस्थित होना है। मतदाताओं की सहायतार्थ आयु अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है जिसमें से अपनी आयु के अनुसार दस्तावेज लेकर सुनवाई हेतु उपस्थित होना है।

दस्तावेज सूची

  1. किसी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/ पेंशन भोगी जारी कोई पहचान पत्र/ पेंशन संदाय आदेश।
  2. भारत में 01 जुलाई 1987 से पूर्व सरकार/ स्थानीय प्राधिकारियों /बैंकों/ डाकघर/ एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र/ प्रमाण पत्र/ दस्तावेज।
  3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
  4. पासपोर्ट।
  5. मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक/ शैक्षिक प्रमाण पत्र।
  6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
  7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
  8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अ.पि.व./अनु. जाति/ अनु.जनजाति या कोई अन्य जाति प्रमाण पत्र।
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी विद्यमान हो)
  10. राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
  11. सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/ गृह आवंटन प्रमाण पत्र।
  12. आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025- ERS/Vol.II 9 सितंबर 2025(अनुलग्नक-2)के तहत जारी निर्देश लागू होंगे।
  13. दिनांक 01.07.2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का अंश।

प्रशासन ने संबंधित मतदाताओं से समय पर उपस्थित होकर दस्तावेज जमा कराने की अपील की है, ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में सुरक्षित रह सके।

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