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9 वर्षीय बालक की हत्या के मामले बड़ा फैसला आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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श्रीडूंगरगढ़ टुडे 17 नवम्बर 2025

एडीजे कोर्ट श्रीडूंगरगढ़ की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने सोमवार को 2018 में हुए नौ वर्षीय बालक मुकेश की हत्या के मामले में आरोपी पवन पुत्र मोहनराम, निवासी कालेरा रोही (मूलरूप से दातारामगढ़) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध ने बताया कि परिवादिया केसरदेवी पत्नी सुरेश, निवासी कालेरा रोही ने 28 जनवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके जेठ धनेरू की रोही में रहने वाले पवन ने उसके बेटे मुकेश को गोली मारकर हत्या कर दी और शव को चुनाराम के खेत में मिट्टी में दबा दिया।

पुलिस ने आरोपी को 30 जनवरी 2018 को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में बंदूक, जमीन में दबा शव सहित कई अहम साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए।

सभी तथ्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने सोमवार को आरोपी पवन बनबावरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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