श्रीडूंगरगढ़ टुडे 21 नवम्बर 2025
राजस्थान सरकार ने बीकानेर जिले में पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन को मंजूरी देते हुए राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में 11 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। पंचायत पुनर्गठन की यह प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 98 के तहत पूर्ण की गई, जिसमें पहले जिला कलेक्टरों को प्रस्ताव तैयार कर सार्वजनिक अवलोकन हेतु जारी करने, एक माह तक आपत्तियां आमंत्रित करने व उनकी सुनवाई करने के निर्देश दिए गए थे। सभी प्रस्तावों के परीक्षण के बाद राज्य सरकार ने अब अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। राजपत्र के अनुसार बीकानेर जिले में पुनर्सीमांकित और नवसृजित पंचायतें अनुसूची के नए नामों और नए सीमाक्षेत्रों के अनुसार लागू होंगी, जबकि चुनाव बाद पुरानी पंचायतें स्वतः समाप्त मानी जाएंगी और उनका पूरा कार्यक्षेत्र नई गठित पंचायतों को हस्तांतरित हो जाएगा। अधिसूचना के लागू होने से जिले में पंचायत ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें कई गांवों की पंचायत सीमाएं बदलेंगी तथा कुछ क्षेत्रों में पहली बार नई पंचायतें अस्तित्व में आएंगी।











