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मादक पदार्थ तस्करी के दो अलग अलग मामलों में आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

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श्रीडूंगरगढ़ टुडे 12 जनवरी 2026

मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार दो आरोपियों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सरिता नौशाद ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।


अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने बताया कि पहला मामला 6 जनवरी का है। एसआई मोहनलाल ने गश्त के दौरान बिग्गा गांव में मंदिर के पास से किशन धतरवाल पुत्र रूपाराम धतरवाल को 100 ग्राम अम्ल दूध के साथ गिरफ्तार किया था।

दूसरे मामले में 2 जनवरी को एसआई रतनलाल ने दशहरा मैदान  मार्ग पर बाबूलाल पुत्र भंवरलाल को 10.048 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा था। दोनों मामलों में आरोपियों के अधिवक्ताओं ने जमानत देने की जोरदार पैरवी की।


इस पर अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप हैं और उनके कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद हुआ है, ऐसे में जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद एडीजे सरिता नौशाद ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

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