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400 ग्राम सोना हड़पने का मामला: श्रवण कुमार की जमानत याचिका खारिज

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श्रीडूंगरगढ़ टुडे 21 फरवरी 2026

स्वर्ण हड़पने के मामले में आरोपी श्रवण कुमार पुत्र मदनलाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश सरिता नौशाद की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने बताया कि 30 जनवरी 2025 को परिवादी मुकेश कुमार सुनार ने श्रीडूंगरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी मदनलाल, उसका पुत्र बाबूलाल और श्रवण कुमार परिवादी के पास आए और बेईमानीपूर्वक आशय से 400 ग्राम सोना ले गए, लेकिन इसके बदले कोई भुगतान नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि श्रवण कुमार को झूठे मामले में फंसाया गया है और पूरी घटना मनगढ़ंत कहानी पर आधारित है। वहीं परिवादी पक्ष के अधिवक्ता मोहनलाल सोनी और अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने कहा कि आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए गए हैं। आरोपी ने छलपूर्वक गहने प्राप्त किए और अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ ही आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं है। इसके चलते आरोपी श्रवण कुमार की जमानत याचिका अस्वीकार कर खारिज कर दी गई।

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