Menu
आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कल आयेंगे बीकानेर, माचरा ने की मुलाकात।  |  कोटासर श्री करणी गोशाला में दीपावाली के पर्व पर दानदाताओं ने गौ सेवा कर मनाया दीपोत्सव का त्योंहार।  |  गांव ऊपनी में ग्रामीणों की अनूठी पहल, सामाजिक सुधार का लिया संकल्प  |  सुरजनसर में झोंपडिय़ों में लगी आग, पांच पशु जिंदा जले, दो परिवारों का भारी नुकसान  |  शाम की देश और राज्यों से बड़ी खबरें एक साथ  | 

बीकानेर में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन – दूध, दही, घी, पनीर और तेल के सैंपल फेल, ₹10.75 लाख जुर्माना

Post BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost BannerPost Banner

श्रीडूंगरगढ़ टुडे 11 सितंबर 2025

बीकानेर, 11 सितंबर। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों पर एडीएम प्रशासन श्री रामावतार कुमावत ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। दूध, दही, घी, पनीर, पापड़ और डबल फिल्टर मूंगफली का तेल निम्न मानक ( सब स्टैंडर्ड) मिलने पर एडीएम प्रशासन श्री रामावतार कुमावत की कोर्ट ने संबंधित फर्मों पर कुल 10 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया है।

मंथन और श्री भोग ब्रांड घी के सैंपल मिले निम्न मानक, 4 लाख 75 हजार का लगाया जुर्माना

एडीएम प्रशासन श्री रामावतार कुमावत ने बताया कि रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र प्लाट नंबर -02 में स्थित मैसर्स सुषमा मार्केटिंग से लिया गया मंथन ब्रांड घी का सैंपल निम्न मानक पाए जाने पर 4 लाख का जुर्माना खाद्य कारोबार कर्ता श्री ऋषि राज जोशी पुत्र श्री नारायण दास जोशी पर लगाया गया है। इसी प्रकार रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेसर्स धनलक्ष्मी टेड्रिंग कंपनी से श्री भोग ब्रांड घी के 1 किलो प्लास्टिक पैक, 01 किलो टेट्रा पैक और 15 किलो पैकिंग से लिए गए सैंपल निम्न मानक मिलने पर क्रमश 25-25 हजार यानी कुल 75 हजार का जुर्माना मालिक श्री ऋषिराज जोशी पुत्र श्री नारायण दास जोशी पर लगाया गया है।

पनीर का सैंपल सब स्टैंडर्ड मिलने पर लगाया 3 लाख का जुर्माना

एडीएम प्रशासन ने बताया कि नागणेची मंदिर के पास सुदर्शना नगर मेन रोड़ पर बी-3/12, मैसर्स अरबन पाटा ( ए यूनिट ऑफ लक्ष्मीनाथ फूड्स) के यहां पनीर का सैंपल निम्न मानक मिलने पर मालिक श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री योगेन्द्र शर्मा पर 3 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

डबल फिल्टर किया हुआ मूंगफली का तेल मिला सब स्टैंडर्ड , 2 लाख लगाया जुर्माना

श्री कुमावत ने बताया कि इसी प्रकार करणी औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स न्यू राठौड़ आयरन स्टोर जी-515 के मालिक मंजूर अली पुत्र अहमद खान के यहां डबल फिल्टर मूंगफली का तेल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

नोखा और बीकानेर में दूध के सैंपल मिले सब स्टैंडर्ड, 25-25 हजार का लगाया जुर्माना

एडीएम प्रशासन श्री रामावतार कुमावत ने बताया कि गाय के दूध का सैंपल निम्न मानक (सब स्टैंडर्ड) पाए जाने पर बीकानेर में वार्ड नं.01, जाटों का मोहल्ला, निवासी किशनाराम पुत्र मोडाराम पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार नोखा में लखारा चौक स्थित मेसर्स जसनाथ दुध भंडार पर दूध का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर मालिक लेखरम पुत्र भूराराम पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

दही का सैंपल मिला सब स्टैंडर्ड, 25 हजार लगाया जुर्माना

एडीएम प्रशासन श्री कुमावत ने बताया कि बीकानेर में ईदगाह बारी में धर्मनगर द्वार के बाहर स्थित मेसर्स भैरूनाथ दूध भंडार के मालिक श्री हंसराज सारस्वत पुत्र श्री पेमाराम पर दही का सैंपल सब स्टैंडर्ड मिलने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

सोना ब्रांड पापड़ निम्न मानक पाए जाने पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

श्री रामावतार कुमावत ने बताया कि बीकानेर में तिलक नगर मेन मार्केट स्थित मैसर्स राम वैरायटी स्टोर पर सोना ब्रांड का पापड़ सब स्टैंडर्ड मिलने पर कारोबार कर्ता श्री मघाराम पुत्र श्री बुधाराम प्रजापत पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

अब तक विभिन्न फर्मों पर कुल 1 करोड़ 22 लाख 25 हजार का लगा चुके जुर्माना

विदित है कि एडीएम प्रशासन श्री रामावतार कुमावत इस वर्ष मार्च से लेकर अब तक कुल 77 विभिन्न सैंपल्स के सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड मिलने पर संबंधित फर्मों पर कुल 1 करोड़ 22 लाख 25 हजार का जुर्माना लगा चुके हैं। एडीएम प्रशासन ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों को अच्छी क्वालिटी की खाद्य सामग्री मिले। इसी उद्देश्य से ये जुर्माना संबंधित फर्मों पर लगाया गया है

एडीएम प्रशासन ने बताया कि उपरोक्त सभी फर्मां पर शास्ति लगाने से पूर्व सुनवाई की गई एवं अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। संबंधित फर्मों को एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से चालान जमा करवाने होंगे। चालान जमा नहीं करवाने पर संबंधित फर्म का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

home होम live_tv लाइव टीवी
WhatsApp sports_cricket क्रिकेट subscriptions यूट्यूब