श्रीडूंगरगढ़ टुडे 6 अक्टूबर 2025
तीन साल पुराने हत्या के एक मामले में अपर सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद की अदालत ने सोमवार को आरोपी लालाराम उर्फ लालचंद पुत्र गोविंदराम निवासी सुरजनसर को आजीवन कारावास और ₹30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने बताया कि 11 अक्टूबर 2022 को परिवादी भोजाराम ने श्रीडूंगरगढ़ थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके भाई नानूराम की हत्या लालाराम ने की है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।
मुकदमे के दौरान अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने अदालत में 14 गवाहों की गवाही और 33 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजक ने अदालत से आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी लालाराम को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश सरिता नौशाद ने कहा,
हत्या का अपराध अत्यंत गंभीर है। इससे समाज की अंतः चेतना प्रभावित होती है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध सामाजिक और मानवीय दृष्टि से निम्न स्तर का है। सजा के अभाव में अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे।”