विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि हाल ही में हुई बेमौसम बरसात से कई क्षेत्रों में कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिन किसानों की फसलें खेतों में सूखने हेतु रखी हुई थीं और बरसात से प्रभावित हुई हैं, वे अपना व्यक्तिगत बीमा क्लेम अवश्य दर्ज करवाएं।
विधायक सारस्वत ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। किसान इसके लिए कई माध्यमों से सूचना दे सकते हैं हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें।कृषि रक्षक पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना दर्ज करें।PMFBY क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से जानकारी दें या चैटबोट नंबर 7065514447 पर संपर्क करें। उन्होंने बताया कि यह योजना खरीफ वर्ष 2025 में बाजरा, मूंग, मूंगफली, ज्वार, तिल, ग्वार, चवला, कपास आदि फसलों पर लागू है।
यदि बीमा क्लेम से संबंधित सभी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं हो, तो किसान परिशिष्ट-5 प्रपत्र भरकर सात दिवस के भीतर कृषि पर्यवेक्षक या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को जमा करवा सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि पहली सूचना 72 घंटे के भीतर किसी भी माध्यम से देना अनिवार्य है।
विधायक सारस्वत ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार प्रत्येक वर्ग के लोगों का ध्यान रख रही है। किसानों के हित में सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।